संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तोड़ने का आदेश बरकरार रखा गया। जिला अदालत ने मुस्लिम संगठनों की याचिका खारिज की। मुस्लिम संगठनों की तरफ से मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। संजौली में मस्जिद की पांच मंजिलों का निमार्ण किया गया है। इसमें से तीन मंजिलों को तोड़ने के के आदेश आयुक्त कोर्ट ने जारी किए...
जागरण संवाददाता, शिमला। संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तोड़ना ही होगा। मुस्लिम संगठनों की याचिका को जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में अब नगर निगम आयुक्त के पांच अक्टूबर को सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा गया है। इसके मुताबिक संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तोड़ा जाएगा। आयुक्त के इस फैसले को मुस्लिम संगठनों ने जिला अदालत में चुनौती दी थी, वहां पर इसे खारिज कर दिया है। इससे पहले वक्फ बोर्ड ने अदालत के समक्ष संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष...
आदेश जारी कर रखे हैं। आदेश पढ़ने के बाद ही इन आदेशों को चुनौती देने पर फैसला लिया जाना है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से तर्क दिया था कि मस्जिद कमेटी की ओर से जो लोग पेश हुए हैं, वे अधिकृत नहीं हैं। मस्जिद के तोड़ने का काम कर रहे लतीफ मोहम्मद ने कहा कि एक मंजिल तोड़ दी है, आयुक्त कोर्ट में कह दिया है कि मार्च से ही अब काम शुरू हो सकेगा। मजदूरों की कमी के चलते काम को आगे नहीं बढ़ाया जा पा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि 20 दिसंबर से पहले ही इस काम को इन्हें पूरा करना होगा। कब...
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