Sanjay Raut Defamation Case शिवेसना UBT सांसद संजय राउत को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाना महंगा पड़ा। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सिवड़ी अदालत ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 500 के तहत उन्हें सजा सुनाई...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को आज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जोर का झटका दिया। मानहानि केस में शिवसेना UBT सांसद को अदालत ने आज 15 दिन की कैद की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया। आईपीसी की धारा 500 के तहत उन्हें सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें फिलहाल जेल जाना नहीं पड़ेगा। क्या है मानहानि मामला? आइए जानते हैं कि आखिर किस मामले में संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर मुलुंड...
थी। हालांकि, संजय राउत ने इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया था, जिसके बाद मेधा सोमैया ने शिवसेना UBT सांसद पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। संजय राउत को नहीं जाना होगा जेल भले ही कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई, लेकिन इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील किया जाएगा। मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है। संजय राउत 25,000...
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