Himachal TCP Rules: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान टीसीपी एक्ट में संशोधन विधेयक पारित किया गया है. इस बारे में जल्द ही नियम और शर्तें बनाई जाएंगी. ग्रामीण इलाकों में 1 हजार स्केवयर मीटर या बहु मंजिला भवन निर्माण के लिए मंजूरी लेनी होगी.
शिमला. हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं. पहला भवनों का सेफ्टी ऑडिट करवाना और दूसरा सरकारी और निजी भवन अब नियमों के अनुसार ही बनेंगे, हर शहर और गांव में भौगोलिक परिस्थितयों के अनुसार ही भवन बनेंगे. सरकार ने पहले से निर्मित भवनों का सेफ्टी ऑडिट करवाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही भवन निर्माण के लिए नए नियम बनाने के लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन विधेयक पारित किया है. वर्तमान में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसे पारित किया गया है.
धर्माणी ने कहा कि आपदा के हिसाब से हिमाचल प्रदेश काफी संवेदनशील है, सबसे ज्यादा खतरा भूकंप से हैं इसलिए अब जो भी भवन बनेगा वो भूकंप रोधी होगा. उन्होंने कहा कि नॉन प्लानिंग एरिया के बाहर बिना मंजूरी कई भवन या कर्मशियल बिल्डिंग बनी हैं, कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हुई है. ग्रामीण इलाकों में केवल 1 हजार स्क्वेयर मीटर या बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए मंजूरी लेनी होगी.
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