Unnao Rape Case उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया जाए। पीड़िता ने जमानत याचिका का विरोध किया लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Unnao Rape Case : उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंग सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिकित्सा आधार पर दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उनकी स्थिति का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है या क्या उन्हें कहीं और रेफर करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर कुलदीप सिंह को अस्पताल से रिहा किया जाना...
ने यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव दें कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। दावा किया गया है कि वह मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर को कम से कम 2 से 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद वह एक ज्ञात स्थान पर रहेंगे और जांच अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए। पीठ ने कहा कि चिकित्सा मूल्यांकन के बाद, अगली...
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