Uttar Pradesh: 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 21 साल बाद 4 दोषियों को उम्रकैद

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Uttar Pradesh: 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 21 साल बाद 4 दोषियों को उम्रकैद
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थानीय अदालत में एक ट्रिपल मर्डर केस में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला साल 2003 की है. इस केस में पांच लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) के तहत केस दर्ज किया गया था.

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थानीय अदालत में एक ट्रिपल मर्डर केस में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला साल 2003 की है. इस केस में पांच लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया था. पांचवें आरोपी की साल 2018 में मौत हो गई थी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने वीरेंद्र यादव, राम बरन, करुआ उर्फ ​​वेद प्रकाश और गुड्डन उर्फ ​​विमलेश को दोषी ठहराए जाने के बाद पर उम्रकैद की सजा के साथ 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बीच-बचाव कर रहे आशाराम और भरत की भी हत्या कर दी गई.बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही मैनपुरी की स्थानीय अदालत ने साल 2018 के दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजक राकेश गुप्ता ने बताया कि तीनों दोषियों पर एक महिला की हत्या का आरोप था.Advertisementअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने सत्येंद्र, उसके पिता उपदेश चौहान और मां मीना देवी को दोषी ठहराते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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