UP News: अब उत्तर प्रदेश में अपराध से अर्जित कुर्क सम्पत्तियों का बंटवारा पीड़ितों में किया जा सकेगा. इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से SoP जारी कर दिया गया है. सम्पत्तियों के दावेदार न होने पर सरकार उसे जब्त कर लेगी.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपराध से जुटाई गई संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को बांटेगी. इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से एसओपी जारी की गई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107, 107 के तहत कार्यवाही की एसओपी जारी की गई है. इस धारा के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में आरोपी 14 दिन में कोई जवाब नहीं देता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे सकता है. ऐसी संपत्ति, आय को नीलाम या अपराध से प्रभावित लोगों को दो महीने में बांटने का आदेश डीएम जारी कर सकते हैं.
पुलिस को ऐसे मामलों में कप्तान या पुलिस कमिश्नर की इजाजत लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र देना होगा. कोर्ट आरोपी की ओर से दी गई सफाई पर विचार कर संपत्ति की कुर्की के आदेश जारी कर सकती है. यदि कोर्ट संपत्ति को अपराध से अर्जित मानते हुए बीएनएसएस की धारा 107 के तहत आदेश देती है तो ऐसी संपत्तियों को अपराध से प्रभावित को बांटा जा सकता है.
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