कानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मेडिकल स्टोर संचालक को युवती से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़िता को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में जबरन उससे शादी कर ली थी। हालांकि आरोपी की पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी है कि उसकी मर्जी से पति ने दूसरी युवती से शादी की...
जागरण संवाददाता, कानपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिता जाएगा। बता दें कि शादीशुदा मेडिकल स्टोर संचालक ने पीड़िता से दूसरी शादी रचाई थी। पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसकी सहमति के बाद ही पति ने दूसरी शादी की थी। ये है पूरा मामला ये बात 14 साल पहले साल 2011 की है। कानपुर के सचेंडी निवासी गोविंद द्विवेदी मेडिकल स्टोर संचालक...
गोविंद ने जबरन आर्य समाज मंदिर में पीड़िता से शादी की, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। तब युवती के पिता ने आईजी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। आईजी के आदेश पर 23 अप्रैल 2012 को सचेंडी थाने में आरोपी गोविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। इसे भी पढ़ें- कानपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से टूटी स्कूल की दीवार; एक बच्चे की मौत, बच्ची गंभीर रूप से घायल कोर्ट में आरोपी की पत्नी बोली- मेरी सहमतित से पति ने शादी की इस संबंध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र...
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