UP News: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोक लगा दी है. अब राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद यूपी के दो मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
बस्ती/ उन्नाव. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. सर्वोच्च अदालत 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा. इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इधर, सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्रियों ने भी इस पर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया है कि इस मामले में योगी सरकार क्या करने जा रही है.
ये भी पढ़ें: Bihar News: किसके नेतृत्व में होगा 2025 का चुनाव? JDU अध्यक्ष संजय झा ने किया ऐलान, मची खलबली उन्नाव में मंत्री ने किया साफ, सही व्यक्ति का मकान नहीं गिराता बुलडोजर यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलडोजर किसी सही व्यक्ति का मकान नहीं गिराता है.
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