UP: गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर होगा आजीवन कारावास, विधानसभा में पास हुआ विधेयक

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UP: गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर होगा आजीवन कारावास, विधानसभा में पास हुआ विधेयक
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गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी-एसटी) के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। मंगलवार को यूपी विधानसभा में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था। इस विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। ये भी पढ़ें - योगी सरकार ने 12 हजार 209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश...

महिला, एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था जिसे मंगलवार को पास कर दिया गया। अब इसे विधान परिषद को भेजा जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा। फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वही इस पर अंतिम फैसला लेंगी। यह है विधेयक का मकसद यह संशोधन विधेयक धर्म...

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