पूजा खेडकर ने अदालत में कहा कि अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ही कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने दावा किया कि 2012 से 2022 तक उनके नाम या सरनेम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर ने अपने खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग के दावों पर प्रतिक्रिया दी है.  खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है. इसमें उन्होंने सारे आरोपों को नकारा है. अपने जवाब में पूजा खेडकर ने कहा, "एक बार प्रोवेशनरी ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट और अपॉइंट होने के बाद  UPSC के पास उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की शक्ति नहीं रहती है.
 UPSC ने अपनी इंटर्नल इन्क्वॉयरी में पूजा खेडकर को धोखाधड़ी का दोषी पाया था. इसके बाद UPSC ने 31 जुलाई 2024 को उनका चयन रद्द कर दिया था. इसके बाद पूजा खेडकर भविष्य में किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगी. इस मामले में उनके खिलाफ UPSC की ओर से FIR दर्ज करायी गई है. लिहाजा उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. 
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