ITR Refund- ITR फाइल करते समय आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी की ओर से टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाने वाली सभी जानकारियां सही हो, नहीं तो आपका रिफंड कैंसिल भी हो सकता है.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. बहुत से आयकरदाताओं ने आईटीआर भर भी दी है. जिन लोगों का ज्यादा टैक्स कटा हुआ है, उन्हें अब अब आईटीआर रिफंड का इंतजार है. अब आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद जल्दी ही रिफंड जारी कर देता है. आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने के दस दिनों के बाद आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने की सुविधा प्रदान करता है. आयकर नियमों के मुताबिक, आपके आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है.
इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें. इनकम टैक्स को सेलेक्ट कर व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें. यहां आपको अपने आईटीआर का स्टेटस दिखाई देखा. -अब व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर आप अपने आईटीआर के रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं. एक्नॉलेजमेंट नंबर से रिफंड स्टेटस चेक करने का यह है तरीका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करें. अब ‘माई अकाउंट’ पर जाएं और ‘रिफंड/डिमांड स्टेटस’ पर क्लिक करें.
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