MP-UP बॉर्डर पर अवैध वसूली और दलाली पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चेक पॉइंट्स पर प्राइवेट व्यक्तियों की मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब परिवहन विभाग के अमले को अनिवार्य रूप से वर्दी और नेम प्लेट में रहना होगा, उल्लंघन करने या निजी व्यक्ति के जांच करने पर एफआईआर दर्ज की...
भोपाल: MP-UP बॉर्डर सहित प्रदेश के सभी 45 चेक प्वाइंट पर अब एक भी दलाल या निजी व्यक्ति किसी भी गाड़ी को न रोक सकता है, न जांच और वसूली कर सकता है। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने आदेश दिया है। यदि प्राइवेट व्यक्ति चेक प्वाइंट पर वसूली करते मिला तो एफआईआर कराई जाएगी। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य की गई है। परिवहन विभाग के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन चेक पॉइंट्स पर लगातार अवैध वसूली, ट्रक ड्राइवर्स से अभद्रता, गाली-गलौज और दलालों व प्राइवेट कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 45 चेक प्वाइंटों पर अब एक भी निजी कर्मचारी मौजूद नहीं रहेगा। यदि मिला तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब तक का सबसे सख्त कदमपरिवहन विभाग के नियमों के जानकारों के अनुसार अवैध वसूली और दलाली को खत्म करने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। बीते दिनों रीवा जिले के परिवहन चेक प्वाइंट पर एक दलाल ट्रक पर चढ़कर अवैध कर रहा था, ड्राइवर ने उसे पांच किलोमीटर तक गेट पर लटकाकर सबक सिखाया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने और परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने नियमों में बदलाव किया है, ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। शर्मिली बाघिन और 'क्यूट शावक' का मनमोहक कैटवॉक, दिल जीत लेगा जंगल का यह शानदार नजाराप्रदेश के 45 चेक पॉइंट्स पर लागू होंगे नियम- सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य।- कहीं भी प्राइवेट कर्मचारी की तैनाती नहीं रहेगी।- सभी चेप पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर गतिविधि की निगरानी होगी।- प्राइवेट कर्मचारी या दलाल जांच या वसूली करते मिला तो एफआईआर होगी।.
भोपाल: MP-UP बॉर्डर सहित प्रदेश के सभी 45 चेक प्वाइंट पर अब एक भी दलाल या निजी व्यक्ति किसी भी गाड़ी को न रोक सकता है, न जांच और वसूली कर सकता है। अवैध वसूली की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने आदेश दिया है। यदि प्राइवेट व्यक्ति चेक प्वाइंट पर वसूली करते मिला तो एफआईआर कराई जाएगी। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य की गई है। परिवहन विभाग के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर परिवहन चेक पॉइंट्स पर लगातार अवैध वसूली, ट्रक ड्राइवर्स से अभद्रता, गाली-गलौज और दलालों व प्राइवेट कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 45 चेक प्वाइंटों पर अब एक भी निजी कर्मचारी मौजूद नहीं रहेगा। यदि मिला तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब तक का सबसे सख्त कदमपरिवहन विभाग के नियमों के जानकारों के अनुसार अवैध वसूली और दलाली को खत्म करने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। बीते दिनों रीवा जिले के परिवहन चेक प्वाइंट पर एक दलाल ट्रक पर चढ़कर अवैध कर रहा था, ड्राइवर ने उसे पांच किलोमीटर तक गेट पर लटकाकर सबक सिखाया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने और परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने नियमों में बदलाव किया है, ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। शर्मिली बाघिन और 'क्यूट शावक' का मनमोहक कैटवॉक, दिल जीत लेगा जंगल का यह शानदार नजाराप्रदेश के 45 चेक पॉइंट्स पर लागू होंगे नियम- सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य।- कहीं भी प्राइवेट कर्मचारी की तैनाती नहीं रहेगी।- सभी चेप पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, हर गतिविधि की निगरानी होगी।- प्राइवेट कर्मचारी या दलाल जांच या वसूली करते मिला तो एफआईआर होगी।
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