बीजेपी ने परवेश वर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने केस दर्ज कर दिया है। इस बीच, परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए परवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा है। परेशानी तब शुरू हुई जब बुधवार को परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल के सामने दोनों पति-पत्नी कैंडिडेट होंगे। परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं, उन पर लोगों को जूते-पैसे बांटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्वाति सिंह ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि उन्होंने बैकअप कैंडिडेट के रूप में
यह पर्चा भरा है। जैसे ही पति परवेश वर्मा का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा, वे अपना नाम वापस ले लेंगी। स्वाति सिंह ने कहा कि उनके पति महिलाओं का सम्मान करते हैं और आम आदमी पार्टी गलतबयानी कर रही है। परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को लूटा और उनके सपने बेचने का काम किया है। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। आज दिल्ली में इतना प्रदूषण है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए यमुना में शुद्ध पानी नहीं है। बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा सीट हर हाल में जीतना चाहती है। उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सीनियर लीडर्स को मैदान में उतार दिया है, तो पार्टी के रणनीतिकार एक-एक मुहल्ले पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप तो यहां तक है कि बीजेपी ने 6 फीसदी वोट कटवा दिये हैं और 13000 से ज्यादा नए वोटर्स बनवा दिये हैं। ये वो वोटर्स हैं, जिनको यूपी बिहार से लाया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के घर 10-10, 20-20 लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। परवेश वर्मा को डर क्यों? बीजेपी को डर है कि अगर सारी कोशिशों के बाद भी कहीं वजहों से परवेश वर्मा का नामांकन रद्द हो गया तो बीजेपी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर जाएगा। इसलिये स्वाति सिंह को बैकअप कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल कराया गया है, ताकि परवेश वर्मा का नामांकन खारिज होने की स्थिति में स्वाति सिंह को कैंडिडेट के रूप में बनाए रखा जाए। एक दूसरी वजह है। चुनाव आयोग ने परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर वाल्मीकि मंदिर में वोटरों को जूते बांटने का आरोप लगा है। आयोग ने कहा- अगर ऐसा हुआ है तो यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो सकता है। 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) (A) के तहत अगर कैंडिडेट या उनके एजेंट किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी तरह का वादा करते हैं या कुछ बांटते हैं तो यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में कैंडिडेट का नामांकन रद्द नहीं होता है
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