पूजा ने अपने जवाब में कहा है कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी (Probationary Officer) के रूप में चयनित और नियुक्त हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की यूपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाती है. पूजा खेडकर ने अदालत में कहा है कि अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ही कार्रवाई कर सकता है.
पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर ने अपने खिलाफ संघ लोक सेवा आयोग के दावों पर प्रतिक्रिया दी है. खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया है. उनका कहना है कि यूपीएससी के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की कोई शक्ति नहीं है. पूजा ने अपने जवाब में कहा है कि एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयनित और नियुक्त हो जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की यूपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाती है.
पूजा खेडकर के साथ और भी लोग शामिल', क्राइम ब्रांच ने बेल का किया विरोधउन्होंने कहा है कि डीओपीटी की ओर से भी मेरे बारे में सभी आवश्यक सत्यापन किए गए. डीओपीटी के अनुसार एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने मेरा मेडिकल टेस्ट किया. मेडिकल बोर्ड ने मेरी दिव्यांगता को 47% तक और PwBD कैटेगरी के लिए आवश्यक 40% डिसेबिलिटी से कहीं अधिक पाया. पूजा ने कोर्ट में कहा है कि उनके द्वारा यूपीएससी के समक्ष प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज जाली या मनगढ़ंत नहीं हैं और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं.
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