डीजीजीआई टीम पर हमले के बाद जमानत मिलने के बाद भी पूर्व विधायक शाहनवाज राना को जीएसटी चोरी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
मुजफ्फरनगर में डीजीजीआई (माल एवं सेवा कर अभिसूचना महानिदेशालय) की टीम पर हमले के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना को जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई पर ग्रहण लग गया है। पुलिस ने उन्हें कूटरचित दस्तावेजों से जीएसटी चोरी करने के मुकदमे में 120 बी (साजिश रचने) का आरोपित बनाया है। इस मामले में पुलिस ने शाहनवाज को सीजेएम कोर्ट में तलब कराया। वारंट बनने के बाद उनको 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में सीजेएम कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो गई है। बता दें कि 5 दिसंबर को
वहलना चौक के निकट पूर्व सांसद एवं सपा नेता कादिर राना की राना स्टील फैक्ट्री में छापा मारने आई डीजीजीआइ की टीम पर हमला किया गया था। इस मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना व कादिर राना की दो बेटियों पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में शाहनवाज राना व सद्दाम जेल में बंद हैं। इस मुकदमे में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने पूर्व विधायक शाहनवाज राना व सद्दाम को जमनात दे दी थी और एक-एक लाख के दो जमानती दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व दर्ज हुए जीएसटी चोरी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में भी शाहनवाज राना को 120 बी का आरोपित बनाया है। सीजेएम कोर्ट में तलब कर वारंट बनवाया मंगलवार को पुलिस ने इस मुकदमे शाहनवाज राना को सीजेएम कोर्ट में तलब कर वारंट बनवाया। कोर्ट ने रिमांड स्वीकृत कर शाहनवाज राना को 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल व आफताब कैसर ने बताया कि पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील की जाएगी। हमले के मुकदमे में मिली जमानत उधर, अभियोजन अधिकारी केसी मौर्य ने बताया कि हमले के मुकदमे में शाहनवाज राना को जमानत मिल चुकी है, लेकिन जीएसटी चोरी और धोखाधड़ी के मुकदमे में 120 बी का आरोपित होने के कारण कोर्ट ने 24 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 120 बी के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद ही वह जेल से बाहर आ सकते हैं। सात दिन पहले दर्ज हुआ था
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