ACJM सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है. कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं.
राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ सामने आया है. इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. बता दें कि 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था. इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था.आनंदपाल के परिजनों ने एनकाउंटर पर उठाए थे सवालगैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था. वहीं, सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी थी.
जिसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरु एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. Advertisementयह भी पढ़ें: सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में आनंदपाल की बेटी का हाथ? वीडियो जारी कर कही ये बातकैसे हुआ था एनकाउंटर पुलिस ने बताया था कि उन्हें आनंदपाल के साथियों ने ही बताया था कि वह सालासर में छुपा हुआ है.
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