बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हमारी अनुमति के एक्शन न लें। यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई का महिमामंडन न किया...
नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि बिना हमारी अनुमति एक्शन न लें। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी भी...
कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमामंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी। CJI DY Chandrachud: कोलकाता मामले में कपिल सिब्बल की दलील के बीच क्यों भड़के सीजेआई चंद्रचूड़कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के 'कानून को ध्वस्त करने जैसा' है। सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो...
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