केरल हाई कोर्ट ने एक कुटुंब न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि महिलाओं के कपड़ों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना गलत है। महिलाओं से तलाक के बाद दुखी होने की उम्मीद करना लैंगिक रूढ़िवादिता है। अदालत ने बच्चों की कस्टडी माँ को सौंप दी, यह देखते हुए कि बच्चे भी अपनी माँ के साथ रहना चाहते...
कोच्चि : केरल हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर आंकना गलत है। यहां तक कि उनसे तलाक मिलने पर दुखी होने की उम्मीद करना भी महिला विरोधी पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादी सोच को दिखाता है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति एम बी स्नेहलता की पीठ ने यह टिप्पणी एक फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए की। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने एक मां को बच्चों का संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया था।अदालत ने जिन कारणों से महिला को बच्चों का संरक्षण देने से इनकार किया था, उसे लेकर हाई...
उनके कपड़ों की पसंद भी शामिल है।'महिलाओं क्यों फॉलो करें ड्रेस कोड?'अदालत ने कहा, 'ऐसे अलिखित मानदंड अंतत: लिंगभेद को ही बढ़ावा देते हैं। महिलाओं के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसमें नियंत्रण पुरुषों के हाथ में होता है। दुर्भाग्य से, समय के साथ, अलिखित ‘ड्रेस कोड’ महिलाओं को उनके पूरे जीवन में प्रभावित करते हैं। महिलाओं के कपड़ों का भड़काऊ बताना और नैतिकता का पाठ पढाना, शुरुआती स्कूली दिनों से ही जीवन के लिए सक्रिय बाधाएं बन जाती हैं।''सामान्य सौंदर्यबोध'पिता को बच्चों...
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