हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दिव्यांग को आयु सीमा में दी छूट, राजस्थान सरकार व एनएमसी पर लगाया हर्जाना

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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दिव्यांग को आयु सीमा में दी छूट, राजस्थान सरकार व एनएमसी पर लगाया हर्जाना
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Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर बड़ा फैसला दिया। दिव्यांग को आयु सीमा में छूट दी और सीनियर रेजीडेंट पद पर नियुक्ति का आदेश दिया। इसके साथ ही राजस्थान सरकार व एनएमसी पर 50-50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया।

Rajasthan High Court Big Order : राजस्थान सरकार और नेशनल मेडिकल काउन्सिल नियमों में प्रावधान होने के बावजूद दिव्यांगजनों को भर्तियों में अधिकतम आयुसीमा में पांच साल की छूट नहीं दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामला सामने आने पर राज्य सरकार व एनएमसी पर 50-50 हजार रुपए हर्जाना लगाया, वहीं दिव्यांग को आयु सीमा में छूट देकर सीनियर रेजीडेंट पद पर नियुक्ति का आदेश दिया। न्यायाधीश समीर जैन ने डॉ.

शेख मोहमद अफजल की याचिका पर यह आदेश दिया। सीनियर रेजीडेंट पर चयन हुआ पर संस्था ने किया इनकार अधिवक्ता असलम खान ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने नीट पीजी में 2020 में ओबीसी दिव्यांग कोटे से एमडी-पीडियाट्रिक की सीट पर दाखिला लिया। इसके आधार पर एक अगस्त 2023 को पीजी कोर्स पूरा कर लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता का सीनियर रेजीडेंट के रूप में चयन हो गया, लेकिन 45 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जोधपुर व देश के कई मेडिकल कॉलेजों में...

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