तलाक और भरण-पोषण के मामले निस्तारित होने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन जयपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या-तीन ने 14 साल पुरानी शादीशुदा दम्पति का तलाक दस दिन में आपसी सहमति से करवा दिया। न्यायाधीश अजय शुक्ला ने बेंगलुरू निवासी पति और जयपुर निवासी पत्नी का तलाक दस दिन की सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया। न्यायालय में पति-पत्नी ने 18 अप्रैल को तलाक की...
जागरण संवाददाता, जयपुर। तलाक और भरण-पोषण के मामले निस्तारित होने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन जयपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या-तीन ने 14 साल पुरानी शादीशुदा दम्पति का तलाक दस दिन में आपसी सहमति से करवा दिया। न्यायाधीश अजय शुक्ला ने बेंगलुरू निवासी पति और जयपुर निवासी पत्नी का तलाक दस दिन की सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया। न्यायालय में पति-पत्नी ने 18 अप्रैल को तलाक की अर्जी लगाई थी। यह अर्जी रिपोर्ट होकर पारिवारिक न्यायालय संख्या-तीन में सुनवाई के लिए 30 अप्रैल को पहुंची। कोर्ट ने तलाक मंजूर कर...
बताया कि बेंगलुरू में निजी कंपनी में कार्यरत पति ने अपनी पत्नी व बेटी को भरण-पोषण के लिए एकमुश्त राशि तीन करोड़ रूपए दी है। इसमें से दो करोड़ रूपए पत्नी और एक करोड़ रूपए बेटी को दिए हैं। दोनों की 2010 को हुई थी शादी शर्मा ने बताया कि दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से न्यायालय में तलाक लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। दोनों की शादी दो अप्रैल, 2010 को हुई थी। उनकी एक बेटी है। शादी के बाद पति-पत्नी में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए थे। दोनों का भविष्य में साथ रहना संभव नहीं था।...
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