केंद्र सरकार ने चुनाव के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए 'कागजात' या दस्तावेजों के
चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 अनुबंधों के मुताबिक, चुनाव से संबंधित सभी 'कागजात' सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे। यानी ये सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध होंगे। अब केंद्र सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। इसके तहत अब नियम 93 की शब्दावली में 'कागजातों' के बाद 'जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है' शब्द जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग से मशवरे के बाद केंद्रीय कानून और विधि मंत्रालय की तरफ से किएगए बदलावों के बाद अब चुनाव संबंधी सभी दस्तावेजों को...
अन्य सभी दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण की इजाजत दे सकता है, जो चुनाव से जुड़ी हैं। आवेदन मिलने पर इनकी प्रतियां मुहैया करा सकता है। केंद्र सरकार ने अब इसी नियम 2 की शब्दावली को बदल दिया है। अब इस नियम के आगे सरकार ने 'जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है' जोड़ा है। चुनाव से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस वाक्य के जुड़ने से सरकार ने संसदीय और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े कई दस्तावेजों से आम जनता की पहुंच को रोक दिया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग से जुड़े इन नियमों में...
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