'खुद को मंदिरो का मालिक न समझें': केरल हाईकोर्ट की त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को फटकार, जानें क्या है मामला

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'खुद को मंदिरो का मालिक न समझें': केरल हाईकोर्ट की त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को फटकार, जानें क्या है मामला
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केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मंदिरों में फ्लेक्स बोर्ड के जरिए राजनीतिक संदेश देने के मामले में अहम टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मंदिरों में राज्य सरकार या त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड

को बधाई देने वाले फ्लेक्स बोर्ड्स को लगाने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि भक्त वहां भगवान के दर्शन करने जाते हैं, न कि मुख्यमंत्री, विधायकों या टीडीबी के सदस्यों का चेहरा देखने। जस्टिस अनिल के.

नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस की बेंच ने यह टिप्पणी खुद से संज्ञान में लिए एक मामले पर सुनवाई के दौरान कही। दरअसल, अलपुझ्झा जिले में चेरथाला के करीब थुरावुर महाक्षेत्रम मंदिर में फ्लेक्स बोर्ड प्रदर्शित करने के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। बेंच ने कहा कि फ्लेक्स बोर्ड, जिनमें मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्य देवस्वम मंत्री वीएन वसावन, टीडीबी के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक की तस्वीर लगी है, उसमें एलडीएफ और बोर्ड को जारी मंदलकला-मकराविलक्कु तीर्थ...

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