अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट का फैसला, गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपी बरी

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अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट का फैसला, गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपी बरी
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अजमेर की एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने जून 2022 में दरगाह शरीफ के बाहर एक मौन जुलूस के दौरान 'सिर तन से जुदा' के नारे लगाने के आरोप में खादिम गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। 2 साल तक चले ट्रायल में 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे।

अजमेर: अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर भीड़ में बीच भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ' सिर तन से जुदा ' नारा लगाने के मामले में आज फैसला आ गया। एडीजे कोर्ट संख्या 4 ने मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें खादिम गौहर चिश्ती भी शामिल है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे।सरकारी वकील ने पेश की थी ये दलील सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने बताया कि जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पर आरोपियों...

उनकी ड्यूटी निजाम गेट पर थी। उस दौरान मौन जुलूस निकाला जा रहा था, तब प्री-प्लान तरीके से कुछ खादिमों ने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। उन्होंने रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाकर 'सिर तन से जुदा' के नारे लगाए थे। इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी सामने आया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की वारदात घटित हुई थी। जांच में जुटी NIA ने अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को रडार पर लिया था।सरकारी वकील ने कहा - उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाषण और...

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