पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. साल 2021 में लखीमपुर में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा मामले में जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या लखनऊ तक आने-जाने की ही छूट दी है. साल 2021 में हुई इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी. पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की "दुर्भाग्यपूर्ण भयानक घटना" में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अदालत ने कहा, "सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाया गया है. हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से सात की अब तक जांच की जा चुकी है. हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है. हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता तय करें.
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