अतुल सुभाष के बेटे व्योम की कस्टडी निकिता के पास रहेगी

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अतुल सुभाष के बेटे व्योम की कस्टडी निकिता के पास रहेगी
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सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे व्योम की कस्टडी अंजू देवी को देने से इनकार कर दिया है। व्योम अपनी माँ निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा।

बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष के चार साल के बेटे व्योम अपनी माँ निकिता सिंघानिया के पास ही रहेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल की मां अंजू देवी को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। व्योम अपनी माँ निकिता सिंघानिया के पास है। निकिता, उसकी माँ और भाई को शनिवार को बेंगलुरु की कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके बाद निकिता ने फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल से अपने बेटे व्योम को अपने पास बुला लिया था। अतुल की मां अंजू देवी ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करके

पोते की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अतुल की पत्नी से बच्चे की वर्तमान स्थिति का हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में निकिता के वकील ने बताया कि अब बच्चा निकिता के पास है। शनिवार को जमानत मिलने के बाद बच्चे को फरीदाबाद के स्कूल से अपने पास ले आई है। निकिता को हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है। इसलिए, वह बच्चे को लेकर बेंगलुरु जाएगी। वहीं के स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर नोटिस इसलिए जारी किया गया था कि मां हिरासत में थी। अब बाहर आ चुकी है, तो बच्चे का पता लगाने के लिए दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई का मतलब नहीं है। वैसे भी बच्चा अपनी दादी से संपर्क में नहीं है। दादी उसके लिए अजनबी है। शनिवार को निकिता को जमानत मिलने के बाद अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने दैनिक भास्कर से बात की थी। तब विकास ने बताया था कि 'बेंगलुरु पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भाई अतुल के चार साल के बेटे व्योम को निकिता सिंघानिया ने फरीदाबाद के 'सतयुग दर्शन' बोर्डिंग स्कूल में डाला है। व्योम का पिछले साल जनवरी में इस स्कूल में एडमिशन कराया गया था। तब उसकी उम्र चार साल भी नहीं थी। स्कूल में जमा किए गए फॉर्म में भी माता-पिता के हस्ताक्षर खाली हैं। फॉर्म में उनके भाई पिता के कॉलम में अतुल सुभाष का भी नाम दर्ज नहीं है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उनके भाई का नाम दर्ज है

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