AI इंजीनियर अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे व्योम के लापता होने के बाद, दादा-दादी ने कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए दादा-दादी, मां का अधिकार ज्यादा; लेकिन परिस्थितियां अलग। AI इंजीनियर अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे व्योम को पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है। अतुल के माता-पिता पोते को खोजने और कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका लगाई है।इस पर शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक की सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चे की स्थिति की जानकारी 7 जनवरी तक देने को कहा है। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस अब तक बच्चे को
सामने क्यों नहीं ला पाई है? अगर बच्चा मिल गया तो उसकी कस्टडी किसे मिलेगी? क्या अतुल के माता-पिता या बच्चे के नाना-नानी को उसकी कस्टडी मिलेगी?इसलिए अतुल के माता-पिता चाहते हैं पोते की कस्टडी अतुल के पिता पवन मोदी अपने पुत्र विकास मोदी और पत्नी के साथ पुलिस के बुलावे पर बेंगलुरु गए हैं। वहां उनको बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। शनिवार को वह बेंगलुरु पहुंचे हैं। हालांकि, उनका बयान अभी दर्ज नहीं हो पाया है। पवन मोदी ने भास्कर को फोन पर बताया, 'पोते की कस्टडी इसलिए चाह रहे हैं कि निकिता के परिवार वाले अपराधी किस्म के हैं। अगर बच्चा उनके पास रहेगा तो वह भी अपराधी बन जाएगा। अपने पोते को अपनी कस्टडी में लेकर दूसरा अतुल सुभाष बनाना चाहते हैं।’ ‘याचिका में बच्चों के पालन पोषण के लिए कस्टडी की मांग की है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। अगर वहां भी न्याय मिल नहीं मिला तो राष्ट्रपति के पास जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे।’हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार, पिता की डेथ हो गई है और मां जेल में हो तो मां पुलिस या कोर्ट के माध्यम से बच्चे की कस्टडी ले सकती है। कानूनन एक बच्चे की कस्टडी का पहला अधिकार मां या पिता का ही है
SUPREME COURT CHILD CUSTODY GRANDPARENTS MISSING CHILD AI ENGINEER
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