सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की गिनती करेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है।
कहा- कैपिटल सिटी की स्थिति बहुत विनाशकारी, हर रोज 3000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकल रहादिल्ली में पेड़ों की गिनती की जाएगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ट्री सेंसस आदेश दिया। दिल्ली ट्री अथॉरिटी से बेंच ने कहा- 50 या उससे अधिक पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मंजूरी की परमिशन लेनी होगी।
जस्टिस अभय एस ओका ने कहा- MCD एरिया में 3000 मीट्रिक टन कचरा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। 2027 तक ये 6000 मीट्रिक टन हो जाएगा। मिस्टर चीफ सेक्रेटरी कृपया 27 जनवरी तक एक एफिडेविट दायर करें, जिसमें हमें बहुत ईमानदारी से बताया जाए कि 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों में किन समयसीमाओं का पालन किया गया और किनका नहीं।
बेंच ने कहा- पेड़ हमारे पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एहतियातन सरकार को पर्यावरण क्षरण के कारणों का अनुमान लगाना, उन्हें रोकना और उनको खत्म करना चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शामिल है।
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पेड़ों पर यह आदेशसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की गणना के आदेश दिया है और 50 पेड़ों या उससे अधिक की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से मंजूरी की आवश्यकता है।
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