अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप के आदेश को दूसरी बार रोक लगाई गई

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अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप के आदेश को दूसरी बार रोक लगाई गई
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एक संघीय न्यायाधीश ने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर दूसरी देशव्यापी रोक लगाने का आदेश दिया है। जज ने नागरिकता को 'सबसे कीमती अधिकार' कहा।

वॉशिंगटन: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को झटका लगा है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर दूसरी देशव्यापी रोक लगाने का आदेश दिया है। जज ने नागरिकता को 'सबसे कीमती अधिकार' कहा। अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने कहा कि देश की किसी भी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की 14वें संशोधन की व्याख्या का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यह अदालत ऐसा करने वाली पहली नहीं होगी।...

संविधान का 14वां संशोधन है, जिसे गृह युद्ध के बाद 1868 में मंजूरी दी गई थी।वादी पक्ष में मुकदमे में तर्क दिया, ''जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र की नींव है, यह हमारे राष्ट्र के कानूनों में समाया हुआ है और इसने नागरिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रीयता की साझा भावना को आकार दिया है।'' ट्रंप प्रशासन का क्या कहना है?ट्रंप प्रशासन का कहना है कि गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के 'अधिकार क्षेत्र के अधीन' नहीं हैं और इसलिए वे नागरिकता के हकदार नहीं हैं।...

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