असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करेगी. सीएम हिमंता सरमा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार आगामी सत्र के दौरान असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करेगी, यह सत्र बृहस्पतिवार यानि आज से शुरू हो रहा है. उधर, विपक्ष इस बिल का विरोध करने के लिए तैयार बैठा है.
मंत्रिमंडल ने पिछले महीने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के नियमों को निरस्त करने के लिए उस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति मिलती थी.मंत्रिमंडल के अन्य निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में भूखंड संरक्षित हैं, लेकिन सीमांकित क्षेत्रों के बाहर नहीं.
MUSLIM MARRIAGE REGISTRATION BILL CM Himanta Biswa Sarma Uniform Civil Code
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