इस कारण लोग काम करने को इच्छुक नहीं...सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर जताई नाराजगी

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इस कारण लोग काम करने को इच्छुक नहीं...सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर जताई नाराजगी
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि इन योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें बेघर लोगों के लिए आश्रय का प्रावधान शामिल होगा। इसी से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी...

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।जस्टिस बी. आर.

गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश, इन मुफ्त योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें बिना काम किए मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। बेंच ने यह भी कहा कि सरकार को लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।बेंच ने कहा, 'हम उनके के लिए आपकी फिक्र की तारीफ करते हैं लेकिन क्या ये बहेतर नहीं होगा कि...

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