उत्तर प्रदेश कासगंज तिरंगा यात्रा मामला: 28 दोषी ठहराये गए

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उत्तर प्रदेश कासगंज तिरंगा यात्रा मामला: 28 दोषी ठहराये गए
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उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में हुई तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. घटना के लगभग सात साल बाद लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 28 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.

उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में 26 जनवरी को दर्जनों मोटरसाइकिल सवार तिरंगा यात्रा के साथ वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाक़े में पहुँचे थे.

बीबीसी ने दोषियों के परिजन से लगातार संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है.सुनवाई के बाद राज्य सरकार के वकील एमके सिंह ने मीडिया से बातचीत की. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, दो अभियुक्तों नसीरुद्दीन और असीम क़ुरैशी बरी कर दिया गया है. दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है. इनके अलावा अजीजुद्दीन नामक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मृत्य हो गई थी.सरकार के वकील एमके सिंह और एल के दीक्षित की अगुवाई में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाह पेश किए.

अमीक़ जामेई कहते हैं, "चंदन गुप्ता का मामला एक उदाहरण है कि कैसे सांप्रदायिक राजनीति हमारे देश के युवाओं का इस्तेमाल करती है. एनआईए ने पूरे कासगंज के मुसलमानों को आरोपी बना दिया था लेकिन समाजवादी पार्टी का गंभीर सवाल अब भी बना हुआ है. मुख्यमंत्री ने परिवार को नौकरी और आर्थिक मदद का वादा किया था. आज चंदन गुप्ता के पिता लखनऊ की सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं.

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क़ानून व्यवस्था हिंसा तिरंगा यात्रा कासगंज उत्तर प्रदेश एनआईए

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