कासगंज में तिरंगा यात्रा फायरिंग मामले में 28 दोषी

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कासगंज में तिरंगा यात्रा फायरिंग मामले में 28 दोषी
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उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को हुई तिरंगा यात्रा फायरिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

कासगंज : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्या कांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दो आरोपियों को इस हत्या के मामले से बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट के फैसले से 8 साल पुराना वह केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को कर दी गई थी। दरअसल, चंदन गुप्ता और उसके साथी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग में चंदन की मौत हो गई। इस मामले को लेकर उसके पिता ने लंबी कानूनी लड़ाई। आखिरकार कोर्ट ने इस हत्या कांड मामले में...

और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी कासगंज में हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। करीब एक हफ्ते तक दंगे कासगंज में भड़कते रहे। पूरे शहर में पीएाी और फोर्स तैनात कर दी गई।प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालने की इजाजत प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। आयोजक नहीं माने। वे लोग मुस्लिम आबादी वाले इलाके बड्‌डूनगर की गली से गुजरने की जिद करने लगे। वहीं पर यह घटना घटी। 26 जनवरी की रात 12 बजे चंदन गुप्ता हत्याकांड में केस दर्ज किया गया। 29 लोगों को आरोपी बनाया...

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कासगंज तिरंगा यात्रा हत्या एनआईए फैसला

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