लखनऊ NIA कोर्ट ने 2018 में कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में करीब सात साल तक सुनवाई हुई। कोर्ट शुक्रवार को सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
लखनऊ. 2018 में कासगंज में चन्दन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि सबूतों के आभाव में दो को बरी कर दिया. इस मामले में करीब सात साल तक सुनवाई हुई. इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी. बता दें कि 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल गरमा गया था. हत्या के बाद कई दिनों तक हिंसा की आग में कासगंज जलता भी रहा था.
चंदन गुप्ता के पिता सुशिल गुप्ता की गुहार पर हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था. अब सात साल बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. यह भी पढ़ें: ‘सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में’, बीजेपी के पोस्टर पर समाजवादी पार्टी का पलटवार क्या हुआ था 26 जनवरी 2018 को गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में कुछ युवा मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे. इस दौरान वे ‘वन्देमातरम’और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे.
कासगंज हत्याकांड NIA सजा तिरंगा यात्रा हिंसा
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