महाराजगंज में नाबालिग हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में तीन साल पहले एक नाबालिग लड़के की हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में तीन साल पहले एक नाबालिग लड़के का कत्ल करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ने पहले उस लड़के को अगवा किया था और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. मामला साल 2021 का है. अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि महाराजगंज के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने सोमवार को 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में आरोपी संत पासवान को दोषी ठहराया है.

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील पूर्णेंदु त्रिपाठी ने मंगलवार को पीटीआई को बताया कि संत पासवान ने 30 अक्टूबर, 2021 को पुरानी रंजिश के चलते निचलौल में नाबालिग लड़के का अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी.वकील पूर्णेंदु त्रिपाठी के मुताबिक, अब अदालत ने दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. त्रिपाठी ने बताया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी संत पासवान को तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी.अतिरिक्त जिला सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण), 302 (हत्या के लिए दंड), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या झूठी सूचना देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है

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