दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क करने का कोई प्रयास न करें और जांच अधिकारी के प्रतिदिन संपर्क में रहें.
उन्नाव रेप केस में जेल की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर कुलदीप सेंगर को जमानत दी है. कोर्ट ने सेंगर को एम्स में भर्ती होने और मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया है. हालांकि, इस दौरान दरअसल, पूर्व में रेप पीड़िता के परिजनों ने सेंगर पर धमकाने और हमला कराने के आरोप लगाए थे. जिसके चलते कोर्ट ने रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक को जमानत से पहले सख्त हिदायत दी है.
एम्स में भर्ती होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच होगी. जिसके बाद एम्स इस पर रिपोर्ट सबमिट देगा. गौरतलब है कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप का मामला साल 2017 का है, जिसमें निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में भी सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सेंगर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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