दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सात दिनों की जमानत दी है.
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सात दिनों की जमानत दी है.की रिपोर्ट के मुताबिक, कड़कड़डूमा कोर्ट के जज समीर बाजपेयी ने खालिद को उनके चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की जमानत दी.दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं. खालिद पर यूएपीए अधिनियम) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
खालिद ने यह भी कहा था कि वह नागपुर में होने वाले रिसेप्शन में शामिल नहीं होना चाहते और वे दिल्ली में ही रहेंगे. जमानत की शर्तों के अनुसार, खालिद को केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलना होगा; उन्हें अपने घर पर या उन जगहों पर ही रहना होगा जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे; और वे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे.है. 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार होने के बाद से खालिद जेल में हैं.
इससे पहले आठ महीने की सुनवाई के बाद मार्च 2022 में दिल्ली की एक सत्र अदालत ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था. खालिद ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी. अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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