एमिटी बताए, क्या वह मृतक के पैरंट्स को मुआवजा देगा, किस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा?

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एमिटी बताए, क्या वह मृतक के पैरंट्स को मुआवजा देगा, किस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा?
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Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमिटी लॉ स्कूल से पूछा है कि क्या वह अपने छात्र सुशांत रोहिल्ला के परिवार को अंतरिम मुआवजा देगा। सुशांत ने 2016 में अटेंडेंस कम होने और एग्जाम में बैठने से रोके जाने के बाद खुदकुशी कर ली थी। कोर्ट ने केंद्र से हायर एजुकेशन में अटेंडेंस की जरूरत पर परामर्श मांगा...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एमिटी लॉ स्कूल से पूछा कि क्या वह अपने लॉ स्टूडेंट सुशांत रोहिल्ला के परिवार को अंतरिम मुआवजा देगा। 10 अगस्त 2016 में कथित तौर पर अटेंडेंस कम होने और सेमेस्टर एग्जाम में बैठने से रोके जाने के बाद सुशांत ने खुदकुशी कर ली थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि वह इस घटना के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रही है, लेकिन संबंधित संस्थान को सिस्टमेटिक फेलियर की जिम्मेदारी लेने के लिए अपने कंधे मजबूत रखने चाहिए। हायर एजुकेशन में...

मौका दिया। सुशांत रोहिल्ला ने एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वह असफल है और जीना नहीं चाहता। हाई कोर्ट घटना के बाद सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसे मार्च 2017 में यहां ट्रांसफर कर दिया गया था। एमिटी के वकील ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई गलती नहीं थी। क्योंकि स्यूसाइड लेटर में संस्थान में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया था। कोर्ट ने और क्या कहा? हालांकि, बेंच ने कहा कि अंतरिम मुआवजे के भुगतान से कुछ मुद्दों का समाधान हो जाएगा। कोर्ट का...

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