बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिवारों के सामने नीतीश सरकार ने एक शर्त रख दी है। उन्होंने मुआवजा लेने के लिए शराब न पीने की शपथ लेनी होगी। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह नियम 2022 में 77 लोगों की मौत के बाद बनाया गया...
जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों के आश्रितों को अनुदान के लिए शराब नहीं पीने की शपथ लेनी होगी। उसके बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। शराबबंदी 2016 के बाद से शराब पीकर मरने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। यह घोषणा वर्ष 2022 में सारण जिले के मशरक एवं इसुआपुर में जहरीली शराब पीकर 77 लोगों के मरने के बाद सरकार ने लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद पहली बार सारण जिले में शराब पीकर मरने वाले 55...
लिए आवेदन के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देने वाले पर सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि नहीं दी जाएगी। जहरीली शराब पीकर मरने वाले मामले में अधिकांश लोग गरीब तबके के होते हैं। वे सामाजिक एवं पुलिसिया दबाव के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण उन्हें मुआवजा की राशि नहीं मिल पाती है। सारण जिले में 2022से 24तक जहरीली शराब पीने से कब-कब कितने लोगों की हुई मौत 20 जनवरी 2022- मकेर व अमनौर में 16 लोगों की जान गई थी। वहीं, 15 लोगों...
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