इस लेख में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को कर बचत के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में बताया गया है। यह बताता है कि NPS में निवेश से कर बचत, बेहतर रिटर्न और सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन का जुगाड़ हो जाता है। इस लेख में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के तहत NPS पर मिलने वाले कर लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है।
वित्त ीय वर्ष 2024-25 में कर बचत के लिए निवेश का समय सीमित है। यदि आप अपनी आय पर अधिकतम कर बचत करना चाहते हैं, तो सही कर बचत विकल्प चुनकर जल्द से जल्द निवेश करें। देर से निवेश करने पर आपको इस वित्त ीय वर्ष में अधिक कर देना पड़ सकता है। आखिरी समय में कर बचत के लिए कई विकल्प हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) कर बचत के लिहाज से एक उत्कृष्ट विकल्प है। NPS में निवेश से न केवल कर बचत होती है, बल्कि शानदार रिटर्न भी मिलता है और बुढ़ापे के लिए पेंशन का जुगाड़ भी हो जाता है। यह सरकारी पेंशन योजना न केवल
सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि इसमें निवेश पर दोनों कर व्यवस्थाओं (पुराना और नया) के तहत कर लाभ भी मिलता है। साथ ही, इसमें इक्विटी में निवेश की सुविधा भी है, जिससे बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है।पुराना कर प्रणाली (Old Tax Regime) के तहत कर लाभ टियर-I अकाउंट में निवेश पर सेक्शन 80CCD(1) के तहत नौकरीपेशा लोग अधिकतम ₹1.5 लाख या बेसिक सैलरी + डीए के 10% तक के योगदान पर कर छूट पा सकते हैं। सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्ति टियर-I अकाउंट में ₹1.5 लाख या कुल आय के 20% तक के योगदान पर कर छूट ले सकता है। मान लें कि यदि आपकी बेसिक सैलरी ₹20 लाख है और आप ₹2 लाख NPS में निवेश करते हैं, तो आपको ₹1.5 लाख तक के योगदान पर ही छूट मिलेगी। सेक्शन 80CCD(1b) के तहत ₹50,000 के अतिरिक्त योगदान पर अलग से कर छूट मिलती है। कुल मिलाकर, NPS में ₹2 लाख तक के निवेश पर कर छूट प्राप्त की जा सकती है। सेक्शन 80CCD(2) के तहत एम्प्लॉयर द्वारा किए गए योगदान पर भी कर छूट मिलती है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी के 10% और सरकारी कर्मचारियों के लिए 14% तक के योगदान पर छूट है। एपीएस के टियर-II अकाउंट में निवेश पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए टियर-II अकाउंट में ₹1.5 लाख तक के निवेश पर 80C के तहत कर छूट मिलती है। यह छूट पाने के लिए निवेश का लॉक-इन पीरियड 3 साल होना चाहिए। नया कर प्रणाली (New Tax Regime) के तहत कर लाभ नई व्यवस्था में केवल 80CCD(2) के तहत कर छूट मिलती है। एम्प्लॉयर द्वारा बेसिक सैलरी के 14% तक के योगदान पर छूट उपलब्ध है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह छूट बेसिक सैलरी के 10% तक सीमित है। NPS पर कर व्यवहार NPS को EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में रखा गया है। हालाँकि, कुल मैच्योरिटी राशि का 40% अनिवार्य रूप से एन्युटी/पेंशन प्लान में निवेश करना होता है। जमा : NPS में जमा राशि पर कर छूट मिलती है। निकासी : मैच्योरिटी पर 60% तक की राशि कर-मुक्त है। ब्याज : जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज भी कर-मुक्त है। एन्युटी पर कर एन्युटी में निवेश की गई राशि कर-मुक्त होती है। लेकिन एन्युटी से मिलने वाली पेंशन को आपकी सालाना आय में जोड़ा जाता है और उस पर कर स्लैब के अनुसार कर देना होता है
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