कहार जाति को मिले SC-ST का दर्जा, हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

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कहार जाति को मिले SC-ST का दर्जा, हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल कहार जाति को एससी-एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है.

प्रयागराज. देश में एक ओर जहां जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल कहार जाति को एससी-एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. इसके दो हफ्ते बाद याची अधिवक्ता को रिज्वाइंडर दाखिल करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

1881 की जनगणना में कहार जाति पेशावर जाति के रूप में दर्ज है. इन्हें पालकी ढोने वाला, पानी ले जाने वाला, सिंघाड़ा उगाने वाला और मछली मारने वाली जाति के रूप में दर्ज किया गया है. 1881 की जनगणना में कहार में 11 जन जातियां यानि ट्राइब्स भी शामिल थे, जो कि कहार के पेशे से जुड़ी हुई थी. इनमें प्रमुख रूप से भोई, धीमर, धुरिया, गुरिया, गोंड, कलेनी, कमलेथर, हुर्का, मछेरा ,महारा, पनभरा और सिंघाड़िया जनजातियां शामिल हैं.

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