इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर IIT की रिसर्च स्कॉलर द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होने का फैसला दिया है। कोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कानपुर IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होने का फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट को प्रस्तुत की है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता तो वह क्या करेगी, सब मिले हैं इसीलिए ACP की गिरफ्तारी नहीं हो रही। ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ACP मोहसिन के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि
पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिता दाखिल की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मोहसिन का पक्ष रखते हुए बताया कि एक साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस जारी किया था। पत्नी से तलाक लेने का मामला अभी प्रक्रिया में चल रहा है। इसके साथ ही कोर्ट में एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें कोर्ट मैरिज का भरा हुआ फॉर्म था। रिसर्च स्कॉलर छात्रा की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी वैज्ञानिक के साथ शादी होने का दावा किया गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन की भी तैयारी थी, लेकिन इससे पहले दोनों अलग हो गए थे। इस फॉर्म से दावा किया कि छात्रा शादीशुदा थी। हालाँकि मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन को फिलहाल अरेस्टिंग स्टे दिया है
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