26 जनवरी 2018 को कासगंज तिरंगा यात्रा दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. लखनऊ एनआईए कोर्ट ने कल सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
26 जनवरी 2018 को कासगंज तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. लखनऊ एनआईए कोर्ट ने कल सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो आरोपियों को बरी किया था.
src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});चंदन गुप्ता पर गोली चलाई गई थीयही नहीं, जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई. मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद वह घायल हो गया. घटना के बाद चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना लेकर गए थे, जहां से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, मगर गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो गई थी.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था.
HATE CRIME INDIA KASGANJ TRIAL SENTENCE
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