केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में बिजली विभाग कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) 1974 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और इसके तहत कोई भी कर्मचारी आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल का हिस्सा नहीं बन सकता।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ । केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में हरियाणा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1974 को चंडीगढ़ में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के फैसले के बाद कर्मचारियों के खड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से आने वाले दिनों में चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी की ओर से बिजली के निजीकरण को लेकर हड़ताल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ केंद्र...
समर्थन में सड़कों पर उतरे बीते कई दिनों से चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी भी समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी बिजली कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए एस्मा लागू किया जा चुका है। क्या है एस्मा? आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। विदित हो कि एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है।...
ESMA बिजली निजीकरण हड़ताल केंद्र सरकार चंडीगढ़
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