केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी अतिरिक्त अनुकंपा पेंशन
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर । केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
सीसीएस नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे।
इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा, जब पेंशनभोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा।
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