केरल हाईकोर्ट: महिलाओं की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी यौन उत्पीड़न

न्यायिक समाचार

केरल हाईकोर्ट: महिलाओं की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी यौन उत्पीड़न
यौन उत्पीड़नकेरल हाईकोर्टमहिला
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 60 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 48%
  • Publisher: 51%

केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी को यौन उत्पीड़न घोषित किया है। एक पूर्व कर्मचारी द्वारा महिला कर्मचारी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों को अदालत ने यौन उत्पीड़न का अपराध माना है।

केरल हाईकोर्ट ने महिला ओं की शारीरिक संरचना पर टिप्प्णी को यौन उत्पीड़न करार दिया है। केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी को यौन उत्पीड़न का अपराध मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी पर उसी कार्यालय की एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाए थे। महिला ने कहा था कि आरोपी पूर्व कर्मचारी ने 2013 से उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद 2016-17 में आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल करना शुरू कर

दिया। केएसईबी और पुलिस में शिकायत के बावजूद वह उसे आपत्तिजनक संदेश भेजता रहा। कई शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला की शील का अपमान) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) (अवांछित कॉल, पत्र, लिखित, संदेश द्वारा संचार के किसी भी माध्यम से उपद्रव पैदा करना) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी ने यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। आरोपी ने याचिका में दावा किया कि किसी व्यक्ति के शरीर की अच्छी संरचना होने का मात्र उल्लेख करने पर उसे आईपीसी की धारा 354 ए और 509 तथा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के दायरे में यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं अभियोजन पक्ष और महिला ने तर्क दिया कि आरोपी के कॉल और संदेशों में अभद्र टिप्पणियां थीं। वह उसे परेशान करता था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 354ए और 509 तथा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध के लिए उपयुक्त तत्व सामने आते हैं। अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 6 जनवरी के आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष का मामला कथित अपराधों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इसके चलते आपराधिक विविध मामला खारिज हो जाता है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

यौन उत्पीड़न केरल हाईकोर्ट महिला शारीरिक संरचना टिप्पणी अदालत फैसला

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

गाजा में बंधकों पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न का आरोपगाजा में बंधकों पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न का आरोपइज़रायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाजा में बंधकों पर बड़े पैमाने पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बंधकों के साथ पिटाई, अलगाव, भोजन और पानी से वंचित करना, बाल खींचना और यौन उत्पीड़न जैसे क्रूरता का व्यवहार किया गया।
और पढो »

ब्लैक लिवली ने जस्टिन बाल्डोनी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगायाब्लैक लिवली ने जस्टिन बाल्डोनी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगायाहॉलीवुड अभिनेत्री ब्लैक लिवली ने फिल्म निर्माता जस्टिन बाल्डोनी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
और पढो »

यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग कीयौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग कीIIT कानपुर की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे ACP मोहसिन खान ने FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है।
और पढो »

IIT छात्रा का दर्द, एसीपी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग स्टे दियाIIT छात्रा का दर्द, एसीपी पर यौन उत्पीड़न के आरोप में हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग स्टे दियाIIT की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में एसीपी मोहसिन खान को हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग स्टे दिया है। छात्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के इससे अधिक संकट में आ गई है क्योंकि आरोपी एसीपी मोहसिन खान के पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का 10 साल का अनुभव है और वह सब कुछ कर सकता है।
और पढो »

ठाणे अदालत ने किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न में आरोपी को बरी कर दियाठाणे अदालत ने किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न में आरोपी को बरी कर दियामहाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक 31 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है जिस पर एक किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
और पढो »

दिल्ली चुनाव में महिलाओं का अपमानदिल्ली चुनाव में महिलाओं का अपमानमुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने पर नेताओं की निंदा की है।
और पढो »



Render Time: 2025-02-16 08:25:06