प्रतीकात्मक तस्वीर.
नई दिल्ली : किसी व्यक्ति द्वारा पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो और आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि, बच्चे का पोर्न देखना अपराध नहीं हो सकता है लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा.
सीजेआई ने कहा पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अपराध नहीं है. बच्चों का पोर्न देखना भले ही कोई अपराध न हो, लेकिन बच्चे का पोर्नोग्राफी में इस्तेमाल किया जाना अपराध होगा. वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा कि लेकिन अधिनियम कहता है कि यदि कोई वीडियो या फोटो है तो आपको उसे हटाना होगा. जबकि आरोपी लगातार वीडियो देख रहे थे.
वहीं जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या इस मामले मे आरोपी ने साइट पर वीडियो अपलोड किया था या उन्हें किसी तीसरे पक्ष ने वीडियो मुहैया कराया था? उन्होंने पूछा कि अगर उन्हें यह वीडियो अपने दोस्त से मिला है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने वीडियो अपलोड किया है?कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वाले NCPCR को मामले में अपना लिखित जवाब 22 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा.
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