Maharashtra Activist Gautam Navlakha Elgar Parishad Case; Supreme Court Grants Bail.
बेंच ने कहा- सुनवाई में तो कई साल लगेंगे, हाउस अरेस्ट के बिल के लिए 20 लाख रुपए चुकाएंगौतम नवलखा की जमानत के मामले पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की है।
दरअसल, नवलखा पर 2017 में पुणे में एल्गार परिषद के आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके कारण ही भीमा-कोरेगांव में हिंसा हुई थी। नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके खिलाफ NIA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हॉईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था।
दरअसल, गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट की मांग नवलखा ने ही की थी। इसलिए कोर्ट ने उन्हें ही इसका बिल भरने के लिए कहा है। NIA ने 9 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में नवलखा से 1 करोड़ 64 लाख रुपए के भुगतान कराने की मांग की थी।NIA के वकील राजू ने पिछली सुनवाई में कहा था कि नवलखा के हाउस अरेस्ट के समय बहुत से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसपर नवलखा के वकील ने कहा कि हमें भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन, भुगतान में मांगे गए पैसे एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि नवलखा इससे पहले 10 लाख...
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