घर जाने पर बैन, 14.82 लाख का खर्चा और 12 घंटे में जेल वापसी... दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली 6 दिन की पैरोल

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घर जाने पर बैन, 14.82 लाख का खर्चा और 12 घंटे में जेल वापसी... दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली 6 दिन की पैरोल
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा. रात में जेल लौटना होगा.'

आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल मिली है. ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा. रात में जेल लौटना होगा." कोर्ट ने हुसैन को जेल वैन समेत सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपये देने को कहा. इस तरह उसे 6 दिन में 14.

उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों में ताहिर का रोल बेहद गंभीर था. अगर राहत मिली, तो हर कोई जेल से नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा.हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को दी थी कस्टडी पैरोल दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन को पैरोल दी थी. कोर्ट ने हुसैन को ये पैरोल मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए दी थी. हालांकि, अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई.

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