Delhi Assembly Election 2025: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार की अनुमति दी। शर्तें लगाते हुए, कोर्ट ने हुसैन को दिन के समय सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और रात में वापस लौटने की व्यवस्था...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत देते हुए हिरासत में पैरोल पर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए कहा कि हुसैन को दिन के समय केवल सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और प्रत्येक रात वापस लौटने की...
47 लाख रुपये जमा कराने होंगे।ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए। अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, 'जिस जगह पर मेरा घर बताया जा रहा है, वहां दिल्ली में दंगे हुए थे। मैं मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, और यहां तक कि रहने के उद्देश्य से भी, मैं कह रहा हूं कि मैं घर नहीं जाऊंगा और एक होटल में रहूंगा और उसका विवरण प्रदान करूंगा।'...
Delhi Assembly Election 2025 Delhi Assembly Election दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 Tahir Hussain Bail Delhi Riots Accused Tahir Hussain Tahir Hussain Delhi Riots Tahir Hussain Supreme Court Tahir Hussain Delhi Election
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दीदिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल देकर राहत दी है। यह कस्टडी पैरोल उन्हें पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट देती है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ऐमआईएम पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
और पढो »
दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को AIMIM ने दिया टिकट, क्या बोली पार्टीदिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद से AIMIM के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। AIMIM ने बीजेपी के 90 सांसदों पर आरोपों को भी उठाया है।
और पढो »
ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोलसुप्रिम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है. ताहिर पुलिस की कस्टडी में रहकर चुनाव प्रचार कर पाएगा और सुरक्षा का खर्च वहन करेगा.
और पढो »
दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दंगों के मामले में पैरोल दे दी हैदिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पैरोल दे दी है. ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है. कोर्ट ने पैरोल के लिए कुछ शर्तें तय की हैं, जैसे कि सार्वजनिक भाषण देने, मीडिया के सामने बयानबाजी करने और फोन, इंटरनेट का इस्तेमाल करने से परहेज करना।
और पढो »
Tahir Hussain Custody Parole: दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल, कर सकेंगे चुनाव प्रचारTahir Hussain Parole By SC: आप के पूर्व पार्षद और दिल्ली चुनाव में AIMIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दिया है। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दिया गया है। कोर्ट ने हुसैन को निर्धारित समय के दौरान दिन में बाहर निकलने और रात को जेल लौटने की शर्त रखी...
और पढो »
दिल्ली दंगो में आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत से इनकारAIMIM पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगो के मामले में चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत से इनकार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन जजों की बेंच के लिए भेज दिया है जो नए आदेश जारी करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अलग अलग राय दी। जस्टिस मित्तल ने ज़मानत से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं, जस्टिस अमानुल्लाह ने कुछ शर्तों के साथ ज़मानत देने का सुझाव दिया। दिल्ली पुलिस ने ज़मानत की मांग का विरोध किया है, दावा करते हुए कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता था।
और पढो »