दिल्ली चुनाव: दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली 'कस्टडी पैरोल', प्रतिदिन देने होंगे 2 लाख रुपये, जानें और क्या-क्या शर्तें

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दिल्ली चुनाव: दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली 'कस्टडी पैरोल', प्रतिदिन देने होंगे 2 लाख रुपये, जानें और क्या-क्या शर्तें
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Delhi Assembly Election 2025: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार की अनुमति दी। शर्तें लगाते हुए, कोर्ट ने हुसैन को दिन के समय सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और रात में वापस लौटने की व्यवस्था...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत देते हुए हिरासत में पैरोल पर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए कहा कि हुसैन को दिन के समय केवल सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और प्रत्येक रात वापस लौटने की...

47 लाख रुपये जमा कराने होंगे।ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए। अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा, 'जिस जगह पर मेरा घर बताया जा रहा है, वहां दिल्ली में दंगे हुए थे। मैं मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा हूं, और यहां तक कि रहने के उद्देश्य से भी, मैं कह रहा हूं कि मैं घर नहीं जाऊंगा और एक होटल में रहूंगा और उसका विवरण प्रदान करूंगा।'...

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