सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बाल विवाह रोकने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि यह बच्चों के जीवन साथी चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने बाल विवाह निरोधक कानून को और प्रभावी बनाने और प्रिवेंटिव नीतियों के विकास की आवश्यकता जताई। संबंधित अधिकारियों को सख्त कदम उठाने की अपील की गई...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि बाल विवाह के कारण बच्चों के अपने पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं ताकि देश में बाल विवाह को रोका जा सके और बाल विवाह निरोधक कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। गौरतलब है कि हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ में नाबालिगों की शादी की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बचपन में कराए गए विवाह से बच्चों के जीवन साथी चुनने का अधिकार खत्म हो जाता...
संदर्भ में। बाल विवाह निरोधक कानून के अनुसार, यदि लड़का 21 साल से कम और लड़की 18 साल से कम है, तो उनकी शादी मान्य नहीं होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यदि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो भी उसकी शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी। हालांकि, यदि कोई नाबालिग लड़की अपनी शादी को अमान्य कराना चाहती है, तो वह बालिग होने के बाद ऐसा कर सकती है। यदि वह ऐसा नहीं करती, तो शादी मान्य हो जाती है।...
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